ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी में डिजीटल माध्यम से मुफत कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित
-न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का सवैंधानिक अधिकार:- अनिल शर्मा
कुल्लू। अध्यक्ष जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सत्र न्यायाधीश पेरेन्द्र वैद्य के सौजन्य से गत दिवस ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी में डिजीटल माध्यम से एक मुफत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुल्लू अनिल शर्मा ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में विभिन्न सवैंधानिक कानूनी पहलुओं की जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का सवैंधानिक अधिकार है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीब लोगों को सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीडि़त लोगों को नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राकधकरण अथवा उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन करना पड़ता है। प्राधिकरण इसके लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाता है जिसका खर्च भी प्राधिकरण द्वारा ही वहन किया जाता है।
उन्होंने लोगों को मुफत कानूनी सहायता के अलावा मध्यस्था, लोक अदालत, घरेलू हिंसा विक्टिम कंपनसेसन योजना, राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नाल्सा की सभी योजनाओं तथा मुफत कानूनी सहायता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान , सचिव भी मौजूद रहे। लोगों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू की ओर से उन्हें घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न प्रकार की कानूनी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुना तथा प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा कि इससे लोग निश्चित रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तथा अन्याय के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे।